Up Super Tet Notification 2022: हाइ कोर्ट का फैसला बिना विज्ञापन जारी किए एक भी सीट पर भर्ती नही
Up Super Tet Notification 2022:
हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना विज्ञापन जारी किए एक भी सीट पर भर्ती ना हो बता दें कि हाई कोर्ट ने यह फैसला 69K शिक्षक भर्ती के संबंध में 6800 जो सूची जारी हुई थी उसके संबंध में दिया है| आइए पूरी अपडेट को आपको बताते हैं बता दें कि 69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राज्य सरकार को फिर से एक बार बड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट ने भर्ती के गैर विज्ञापित 19000 पदों में आरक्षित वर्ग को 6800 के दिए जाने के मामले में जारी चरण प्रकिया पर फिलहाल रोक लगा दी है |अब कोर्ट ने कहा है कि 69000 पदों के अतिरिक्त किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती अब ऐसे में गैर विज्ञापित रिक्तियों को किसी भी दशा में ना भरा जाए तो यहां पर 6800 पदों पर भर्ती के संकट के बादल छा चुके हैं |अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.80% आरक्षण ही दिया गया है इससे प्रकार एससी वर्ग को 21% की जगह 16 परसेंट का ही आरक्षण दिया गया है| तो ऐसे में इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग 19000 सीटों का आरक्षण घोटाला हुआ आरक्षण घोटाला के चलते सरकार ने 6800 सीटें ही दी है तो याचिका में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 आरक्षण नियमावली 1994 का भारी उल्लंघन हुआ है |कोर्ट ने कहा है कि सरकार विज्ञापन जारी किए बगैर एक भी सीट पर भर्ती नहीं कर सकती है |और ऐसे में इस भर्ती के मूल विज्ञापन 69000 सहायक अध्यापक भर्ती का है अब एक भी एक्स्ट्रा पदों पर भर्ती होने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है |इस भर्ती पर पुनर्विचार के लिए कहा था साथ ही अगले आदेश तक कोई भर्ती नहीं करने का निर्देश दिया गया है|
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